
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने निगम, निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया। इसका लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलेगा।
किसे मिलेगा लाभ
यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पांचवें और छठे वेतनमान पर कार्यरत हैं। आदेश के अनुसार—
- पांचवां वेतनमान : महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया।
- छठा वेतनमान : महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया।
एरियर का भुगतान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसलिए कर्मचारियों को जनवरी से अब तक का एरियर भी भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले पर सरकार का आभार जताया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी और प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिव उद्योग ने निगम व निकाय कर्मचारियों को राहत दी है।
क्यों अहम है फैसला
महंगाई लगातार बढ़ने के कारण कर्मचारियों का खर्च भी बढ़ गया था। लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। शासनादेश जारी होने के बाद अब हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।